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आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करना क्यों है जरुरी ?

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आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करना क्यों है जरुरी ?

 


      पैन को आधार से लिंक करना (Link PAN with Aadhaar Card) अनिवार्य हो गया है। भारत सरकार द्वारा जारी इन दोनों 

      को   लिंक करके आप कई सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं, पैन- आधार लिंक न होने पर आपका पैन कार्ड 

      निष्क्रिय भी हो सकता है। इसलिए पैन कार्ड का इस्तेमाल करते रहने के लिए आधार से पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है।

      पैन  आधार कार्ड लिंक ना होने से आपको बैंक खाता संचालन करने में समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है |

कृप्या ध्यान दें:

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। यदि इस तिथि तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, पैन और आधार को लिंक नहीं करा पाए हैं, 1000 का जुर्माना भी लग सकता है । अगर आपका पैन-आधार लिंक नहीं होता है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते है। साथ ही 50,000 से अधिक बैंक ट्रांजेक्शन करने के लिए भी पैन-आधार लिंक होना ज़रूरी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन व ऑफलाइन लिंक करने के तरीके बताए गए हैं:

आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?

स्टेप.1: आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक स्टेटस जानने के लिए नीचे बताए प्रोसेस फालो करें:

v  इनकम टैक्स की ऑफिसियल साईट  https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं

v  Quick Links” में Link Aadhaar Status” को सेलेक्ट करें

v  अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें

v  फिर ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें

v  आपका पैन-आधार लिंक स्टेटस आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा।

पैन कार्ड आधार से लिंक न होने पर लिंक करने की प्रोसेस फालो करे

 

   v    अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स वेबसाइट के ई-पेज टैक्स पर जायें

   v    अपना पैन दर्ज करें, ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें  

   v ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, आपके सामने नया पेज खुल जाएगा

   v इनकम टैक्स पर “Proceed” बटन पर क्लिक करें

   v चेक असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 “as other Receipts (500) “Continue” पर क्लिक करें

   v  “Others” के अंतर्गत 1000 रु. की राशि का भुगतान करें

 

  स्टेप 2: ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार लिंकिंग एप्लीकेशन सबमिट करें:

  v   ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉग-इन करें। डैशबोर्ड पर प्रोफ़ाइल सेक्शन में “Link Aadhaar” पर क्लिक     

            करें   या पर्सनल डिटेल्स सेक्शन  में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, आप बिना लॉग-इन 

            किए   इनकम टैक्स वेबसाइट पर  Quick Links सेक्शन  में   “Link Aadhaar”  विकल्प भी चुन सकते हैं।

  v  इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग-इन करके आधार-पैन लिंकिंग के लिए “Validate” पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से,

         अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और लिंकिंग प्रोसेस जारी रखने के लिए “Validate” पर क्लिक करें।

  v  आवश्यक डिटेल्स जैसे अपना मोबाइल नंबर, आधार के अनुसार नाम आदि भरें और “Link Aadhaar” बटन 

            पर क्लिक करें।

  v  अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें और “Validate” पर क्लिक करें।

  v आधार-पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है और अब आप आधार-पैन लिंक स्टेटस

             चेक कर सकते हैं।

क्या आप पैन को आधार को स्वयं लिंक नहीं कर पा रहे तो अपने नजदीकी ऑनलाइन सर्विस सेंटर पर संपर्क |

 

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